कोंडागांव –
मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थिया ने थाना आकर लिखित आवेदन देकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि 17 फरवरी को प्रार्थिया शादी घर में थी तभी रात्रि 09 बजे लगभग नाबालिक बालक द्वारा प्रार्थिया को दबाव डाल कर शादी घर से बाहर ले गया। वहाँ पर पहले से ही मोटरसायकल लेकर गुडेश्वर मरकाम खड़ा था दोनों लोग एक साथ स्कूल में ही पढ़ते थे। दोनों को अच्छे से जानते पहचानते थे। तो चल बात करना है कहकर नाबालिक बालक और गुडेश्वर प्रार्थिया को जबरन मोटर सायकल में बैठाकर नाबालिक बालक के घर के पीछे खेत में बने लाड़ी में ले गये और नाबालिक बालक गाडी लेकर वापस आ गया। गुडेश्वर मरकाम प्रार्थिया को नाबालिक जानते हुये धमकी देकर जबरदस्ती प्रार्थिया के मर्जी के बिना शारीरिक संबंध बना कर बलात्कार किया है। घटना के बारे में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया है कि प्रार्थिया के रिपोर्ट पर थाना फरसगांव में अपराध कमांक 100/2025 धारा 137(2), 65 (1), 351(3), 3(5) बीएनएस,पॉक्सो एक्ट की धारा 4 कायम कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कोण्डागांव येदुवल्ली अक्षय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कौशलेंद्र देव पटेल, के मार्गदर्शन में तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी फरसगांव अभिनव उपाध्याय के पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी संजय सिंन्दे के नेतृत्व में विवेचना के दौरान आरोपी गुडेश्वर मरकाम पिता बेसावराम मरकाम उम्र 20 वर्ष निवासी बेसवापारा गारे (रांघना) व घटना में शामिल बालक को पूछताछ करने पर दिनांक घटना को जुर्म कारित करना स्वीकार करने पर दिनांक 28 जुलाई को विधिवत् गिरफ्तार / निरूद्ध कर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को जप्त कर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
उक्त कार्यवाही में निरीक्षक संजय सिन्दे थाना प्रभारी फरसगांव, निरीक्षक राजकुमारी पाण्डेय रक्षित केन्द्र कोण्डागांव, सउनि सुरेन्द्र बघेल, पिताम्बर कठार, आरक्षक अजय मरकाम, नारायण सार्दुल, महिला आरक्षक सरस्वती यादव की उल्लेखनीय भूमिका रही ।